नई दिल्ली, जनवरी 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने चोरी हुई ऑडी कार के बीमा क्लेम मामले में दिलबाग सोलंकी का मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला सिर्फ बीमा दावा नहीं, बल्कि कार डीलरों, बीमा कंपनी के कुछ कर्मचारियों, सोलंकी और रांची आरटीओ के अधिकारियों की सुनियोजित साजिश प्रतीत होता है। मामला वर्ष 2020 का है। सोलंकी ने झारखंड नंबर की सेकंड हैंड ऑडी क्यू-3 29 लाख रुपये में खरीदी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 'रिटर्न टू इनवॉयस' एड-ऑन पॉलिसी ली। जनवरी 2021 में कार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस जांच में कोई सुराग नहीं मिला। बीमा कंपनी ने दावा खारिज किया, यह कहते हुए कि कार की वास्तविक कीमत छिपाकर अधिक मूल्य पर बीमा कराया गया। सोलंकी ने 43.61 लाख रुपये की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। ...