आगरा, मई 31 -- सड़क हादसे में हुई मौत पर बीमा कंपनी उसके आश्रितों को धनराशि अदा करेगी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक करोड़ 15 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंघल, राघव सिंघल एवं जेपी शर्मा द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। याचिकाकर्ता आयशा, उसके भाई दानिश खान एवं अरहम खान निवासी दिल्ली ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए याचिका प्रस्तुत कर कहा कि वर्ष 2017 में याचिकाकर्ता आयशा, उसके भाई दानिश खान एवं अरहम खान अपने पिता नोशेर खान तथा ड्राइवर के साथ यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली से गुना जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण याचिकाकर्ता के पिता नोशेर खान की मृत्यु हो गई। नोशेर दिल्ली स्थित एक होटल में उच्च पद प...
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