लखनऊ, अप्रैल 28 -- जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने करंट से मृत महिला के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा का पांच लाख रुपये, प्रति सप्ताह एक हजार रुपये जुर्माना, मुकदमा खर्च के 5 हजार और मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। यह रकम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के भीतर 9 फीसदी ब्याज के साथ देनी होगी। आयोग ने संभल के चंदौसी तहसील के आलमपुर कुदैया निवासी कुंवर पाल की अपील पर यह आदेश दिया है। कुंवरपाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल याचिका में कहा था कि उनकी मां जावित्री देवी की 21 जुलाई 2017 को करंट से मौत हो गई थी। वह किसान और परिवार की मुखिया थीं। किसान दुर्घटना बीमा के तहत पांच लाख रुपये अदा किया जाए। उन्होंने यह दावा डीएम संभल के जरिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से किया था। बीमा कंपनी ने 4 दिसंबर 2017 को यह तर्क द...
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