पटना, अगस्त 27 -- पटना जिला उपभोक्त विवाद निवारण आयोग के आदेश पर पीएनबी मीट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वादी को 64 लाख 36 हजार रुपया भुगतान किया। बीमा दावा के मामले में पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष प्रेमरंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने 23 जनवरी 2025 को फैसला दिया था, जिसमें आयोग ने विपक्षी बीमा कंपनी को बीमा राशि 50 लाख रुपया और उसका 9 प्रतिशत सूद के साथ वादी को भुगतान करने का आदेश दिया था। आयोग ने एक लाख रुपया मानसिक व शारीरिक परेशानी के लिए वादी को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत बीमा कंपनी ने वादी गीता देवी को मंगलवार को भुगतान किया है। वादी ने अपने पति विनोद शर्मा का बीमा कराया था।

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