मधुबनी, मई 2 -- मधुबनी, विधि संवाददाता । पांच वर्ष संघर्ष करने के बाद आखिरकार बीमा कंपनी ने पीड़िता मीना देवी को चार लाख का चेक दिया। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के आदेश पर पीड़िता को बजाज एलियांज बीमा कंपनी की ओर से चार लाख का चेक सौंपा गया। मौके पर पीठ के सदस्य पवन कुमार चौधरी एवं मीरा कुमारी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि हरलाखी थाना क्षेत्र के कलाना गांव निवासी उपेंद्र कामत 31 अक्टूबर 2012 को बजाज एलियांज में बीमा कराया था। 16 दिसंबर 2019 को उपेन्द्र कामत की मृत्यु हो गई। घटना के बाद उसकी पत्नी मीना देवी ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन दिया। 24 दिसंबर 2022 को मीना देवी ने उपभोक्ता फोरम में बीमा क्लेम के लिए मुकदमा दायर की थी। काफी भागदाैड़ के बाद अंतत: बीमा कंपनी ने चेक दे दिया।

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