आगरा, जुलाई 3 -- बीमा अवधि के दौरान फैक्ट्री में आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ित ने दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को आदेश दिया कि वादी को दो करोड़ 54 लाख 37 हजार 595 रुपये अदा करे। मैसर्स सुनील प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, कृष्णा विहार कॉलोनी, शाहदरा चुंगी के प्रोपराइटर सुनील कुमार गर्ग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध आयोग में मामला प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि इंश्योरेंस के प्रतिनिधि ने चार मई 2019 को उनसे संपर्क किया। फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण कर कम प्रीमियम पर स्टेंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलसी की जानकारी देकर ...