काशीपुर, जून 1 -- काशीपुर, संवाददाता। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में बीमा कंपनी को मृतक आश्रित पति व पुत्र को 7.29 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। रम्पुरा, कृष्णा कॉलोनी निवासी मनोरथ लखचौरा ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 फरवरी, 2023 को वह अपनी पत्नी लीलादेवी के साथ अपनी स्कूटी से बाजपुर रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय जा रहे थे। ग्राम हेमपुर इस्माइल में एक सीएनजी गैस कैंटर के चालक ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उसकी पत्नी लीलादेवी की मौत हो गई। मामले में अधिवक्ता समर्थ विक्रम ने वाहन स्वामी, चालक के अलावा बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिपूर्ति के लिए परिवाद प्रस्तुत किया। वाहन 16 अगस्त, 2023 तक बीमित होना पाया गया। परिवाद पर सुनवाई कर द्वितीय एडीजे एमएसी...
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