चाईबासा, अक्टूबर 14 -- चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं एक्सिस बैंक को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता मरियम लकड़ा को कुल दस लाख नौ हजार छह सौ छियासी रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार पाए जाने पर यह आदेश पारित किया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा कई बार पत्राचार करने और बीमा ओम्बड्समैन से भी संपर्क करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने पॉलिसी जारी करने में त्रुटि की तथा प्रस्ताव पत्र में दिए गए विवरणों को गलत तरीके से बदला। आयोग ने यह भी माना कि बीमा कंपनी और बैंक, दोनों ही उपभोक्...