बस्ती, जून 4 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने गोदाम में लगी आग के मामले में बीमा कंपनी को गोदाम मालिक को 1.75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। पुरानी बस्ती क्षेत्र के तिवारी टोला, दक्षिण दरवाजा निवासी विक्की तलरेजा की तरफ से रामचंद्र राजभर एडवोकेट ने पक्ष रखते हुए कहा कि विक्की ने जीविकोपार्जन के लिए दीपक बिस्किट सेंटर के नाम से एक फर्म स्थापित किया था, कर्ज लिया था। समय से किस्त अदा किया करता था। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से 15 लाख का बीमा कराया था बीमा अवधि 29 जून 2023 तक थी। 12 अगस्त 2022 की मध्य रात्रि में शार्ट सर्किट से आग लग गई और गोदाम में रखा लगभग 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। थाना में रिपोर्ट रोज नामचा दर्ज कराया। बीमा क्ल...