पौड़ी, अक्टूबर 17 -- मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 19 लाख 50 हजार का प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बीमा कंपनी को 9 फीसदी वार्षिक ब्याजदर से एक माह के भीतर प्रतिकर प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। सतपुली-रीठाखाल मोटर मार्ग पर सितंबर 2024 को हुए एक सड़क हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। तहसील लैंसडौन के ग्राम पंचायत गोडी स्थित तल्ला गांव निवासी बृजमोहन ग्वाड़ी का बेटा विजय कुमार राजकीय पॉलीटेक्निक सतुपली में प्रथम वर्ष का छात्र था। वह बीते 20 सितंबर 2024 को अपनी कक्षा में जाने के लिए सतपुली-रीठाखाल मोटर मार्ग पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से एक डंपर तेज रफ्तार से आ रहा था। अनियंत्रित डंपर ने पहले सड़क किनारे खड़ी मोटर साइक...
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