संभल, नवम्बर 24 -- जिला उपभोक्ता आयोग ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला चंदौसी निवासी नीलम वार्ष्णेय का है, जिनके पति सुधीर कुमार वार्ष्णेय ने 2017 में अपने और परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्टार हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। सितंबर 2024 में सुधीर कुमार लीवर इन्फेक्शन से पीड़ित हुए और उनका इलाज मुरादाबाद और दिल्ली में कराया गया। इलाज के खर्च के लिए जब नीलम ने बीमा कंपनी से धनराशि की मांग की, तो कंपनी ने पुरानी बीमारी का हवाला देकर भुगतान से इंकार कर दिया। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान सुधीर कुमार का निधन हो गया। नीलम वार्ष्णेय ने अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय की मदद से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में परिवाद दर्ज कराया। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पाय...