नोएडा, दिसम्बर 1 -- ग्रेटर नोएडा। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इलाज कराने के बाद दोबारा तबीयत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल में हुए इलाज का खर्च भी बीमा कंपनी को ब्याज के साथ देना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर इलाज का खर्च अदा करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने की। दादरी के ग्राम बंवाबड़ निवासी अनिल कुमार ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी, जो 16 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक वैध थी। उन्होंने इसके लिए 12,584 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया था। पॉलिसी की बीमित राशि 6 लाख रुपये थी। अनिल कुमार 16 मार्च 2022 को बीमार पड़ गए और उन्हें ग्रेटर नोएडा के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 19 मार्च 2022 को उन्हें डिस्चार्ज कर द...