अमरोहा, मार्च 5 -- जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पर सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से भुगतान करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं वाद व्यय के अलावा आर्थिक व मानसिक कष्ट क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 हजार रुपये अलग से अदा करने होंगे। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर कलां निवासी स्व.भरत सिंह की पत्नी ने फोरम में आठ सितंबर 2020 को एक परिवाद दायर किया था। उनके बेटे सुभाष की नौ जून 2018 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सुभाष परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, उसके कंधों पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुभाष मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये के लिए बीमित था। लिहाजा, मां ने बीमा धनराशि के लिए दि ओरियंटल...
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