अमरोहा, जुलाई 5 -- शॉर्ट टर्म पॉलिसी को 15 साल का बताकर इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी की धनराशि देने से मना कर दिया। मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को बीमे की कुल धनराशि एक लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। वहीं, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ ही वाद व्यय के रूप में बीमा कंपनी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शहर की आवास विकास कॉलोनी जयमाला पत्नी पवन कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा से पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के जरिए शॉर्ट टर्म (पांच वर्षीय) प्लान के तहत एक बीमा कराया था। पॉलिसी करते समय बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि पांच साल बाद वह कभी भी अपना पैसा ले सकती हैं और फ्री लुक पीरियड के तहत 15 दिन के भीतर कभी भी पॉलिसी वापस कर सकती हैं। सहमति पर बीमा कंपनी...