अमरोहा, जुलाई 8 -- किसान की मौत के बाद बीमा कंपनी ने बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर परिजनों को क्लेम का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी को क्लेम के 4.79 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ मृतक की मां को एक महीने के अंदर देने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनी को आर्थिक, मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के 25 हजार रुपये भी देने होंगे। मूलरूप से मुरादाबाद में कपूर कंपनी की निवासी विमला देवी फिलहाल जोया कस्बे में रहती हैं। उनके बेटे सोनू वर्मा ने टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फॉर्चून प्रो प्लान के तहत 17 मार्च 2021 को अपना बीमा कराकर मां को नोमिनी में दर्ज कराया था। 3832 रुपये मासिक प्रीमियम वाली बीमा पालिसी में मौत के बाद 4.83 लाख रुपये मिलने थे। इसी बीच 26 मार्च 2021 को अचानक तबीयत खराब होने के बाद सोनू व...