हाथरस, दिसम्बर 8 -- बीमा कंपनी को देने होगे वाहन स्वामी को दो लाख रुपये -(A) -उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला हाथरस। बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन की बीमा दावा की धनराशि दो लाख रुपये वाहन स्वामी को देनी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वाहन स्वामी की ओर से दाखिल किए गए वाद पर सुनवाई करते हुए दिया है। जनपद हाथरस के ग्राम तेहरा निवासी पुष्पेंद्र पाल सिंह ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में कहा था कि मैंने 27 फरवरी 2019 को अलीगढ़ से फाइनेंस करा कर एक मोटर कैब हार्ड टॉप महिंद्रा मारजू 7 सीटर खरीदी थी। इस गाड़ी का टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी संजय पैलेस आगरा से कराया था। 16 जुलाई 2023 को मैं व मेरा छोटा भाई शाम 7:00 बजे निजी कार्य से अलीगढ़ से हाथरस आ रहे थे। तभी रुहेरी गांव पर एक बच्चे ...