नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- Insurance Amendment Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दी। इस बिल के तहत अब बीमा कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसके साथ ही सेक्टर को मजबूत करने के लिए स्ट्रक्चरल सुधार भी किए गए हैं। उम्मीद है कि इस बदलाव से भारत के बीमा मार्केट में काफी विदेशी पूंजी आएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और कस्टमर सर्विस बेहतर होगी। अब तक बीमा सेक्टर ने एफडीआई के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।क्या है मकसद इस बिल का मकसद तीन मुख्य कानूनों - इंश्योरेंस एक्ट, LIC एक्ट और IRDAI एक्ट - में बदलाव करना है। इन कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जिनका मकसद कैपिटल तक पहुंच बढ़ाना, लाइसेंसिंग नियमों को आसान बनाना...