पटना, मार्च 4 -- पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तथा सभी मामले को खंडपीठ के हवाले कर दिया। मंगलवार को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने जैसे ही सुनवाई शुरू की वैसे ही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने अर्जी दायर कर सभी मामले की सुनवाई एकसाथ करने के लिए खंडपीठ के हवाले करने की गुहार लगाई। सरकार के इस अनुरोध को कोर्ट ने मंजूर करते हुए सभी मामलों को खंडपीठ के हवाले करने का आदेश दिया। आवेदकों की ओर से इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया गया। उनका कहना था कि खंडपीठ के समक्ष इसी मामले पर लोकहित याचिका सुनवाई के लिए लंबित है, जबकि यह केस छात्रों की ओर से दायर की गई है। कोर्ट ने जनाना चाहा कि सभी केसों में कोर्ट से क्या मांगा गया है। ...