नई दिल्ली, जुलाई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने बीपीएससी अध्यक्ष पद पर मनुभाई की नियुक्ति को संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ और मनमाना बताने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता व अधिवक्ता ब्रजेश सिंह को तथ्यों से परे ऐसी जनहित याचिका दाखिल करने के प्रति आगाह किया। पीठ ने कहा कि अगर आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको इसमें पूरी जान लगा देनी चाहिए, कृपया इस प्रचार के चक्कर में न पड़ें। शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को अधिवक्ता सिंह की याचिका पर बिहार सरकार और बीपीएससी अध्यक्ष मनुभाई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में 15 मार्च...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.