गुड़गांव, दिसम्बर 9 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए Rs.80 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिलता था। हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव कर सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ देगी। योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी Rs.50 हजार से बढ़ाकरRs.80 हजार किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। प्रार्थी...