बागपत, जुलाई 18 -- भाकियू अंबावत गुट के पदाधिकारी और बीडीसी सदस्य गौरव गुर्जर पर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। तहसील प्रशासन ने इस मामले में गौरव गुर्जर को नोटिस जारी करते हुए 3 लाख रूपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। बीडीसी ने भूमि कब्जे के आरोप को गलत बताया है। तहसील प्रशासन का कहना है कि ग्राम गोठरा खसरा संख्या 292 की 112 वर्ग गज भूमि पर गौरव गुर्जर ने अवैध कब्जा किया है, जो सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज है। नोटिस में उन्हें जल्द से जल्द जुर्माने की राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर गौरव गुर्जर ने अपनी सफाई में आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वह न केवल बीडीसी सदस्य हैं, बल्कि भारतीय किसान यूनियन अंबावत का जिला उपाध्यक्ष भी हैं और उसने ना तो अपन...