दरभंगा, जनवरी 4 -- गौड़ाबौराम। गौड़ाबौराम प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार झा को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में राज्य सूचना आयोग ने गौड़ाबौराम के बीडीओ और आसी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। राज्य सूचना आयोग ने दरभंगा डीएम व जिला कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि अर्थदंड की राशि लोक सूचना पदाधिकारी सह गौड़ाबौराम बीडीओ से उनके अगले वेतन निकासी से पूर्व संगत शीर्ष में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। गौड़ाबौराम बीडीओ मिहिर मयंक व पंचायत सचिव अशोक सहनी ने अर्थदंड लगाये जाने की सूचना के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की और बताया कि अपीलार्थी राजकुमार झा को सूचना उपलब्ध करा दी गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.