पटना, जनवरी 29 -- BTech Vs Engineering Diploma : बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर (जेई) पद के योग्य नहीं हैं। जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम-2023 के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद 35 पन्ने का आदेश जारी किया। जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन बीटेक डिग्रीधारी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर नियुक्त हो जाते थे। इसके बाद राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियमावली बनाई। इसके तहत डिग्रीधारी को जूनि...