विधि संवाददाता, मई 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी नियुक्त होने के लिए अर्ह माना है। कोर्ट ने कहा कि इसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री के समकक्ष योग्यता माना जाएगा। बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी की अगली भर्ती में अवसर देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार की याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नई भर्तियों में शामिल करें। याची ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के पद पर नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार न किए जाने को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि उसकी बीटेक डिग्री को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ स्नातक की डिग्री के समकक्ष...