लहेरियासराय, फरवरी 22 -- दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य ने शुक्रवार को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और केवटी प्रखंड के गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को आपराधिक मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन माह कैद और पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों के विरुद्ध मारपीट व रुपये छीनने के आरोप में केवटी प्रखंड के समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 को मॉर्निंग वाक के दौरान मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोगों ने कदम चौक पर घेरकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। एफआईआर में सुरेश यादव पर रॉड और लाठी से मारकर जेब से 2300 रुपये निकालने का भ...