नोएडा, दिसम्बर 17 -- जिला उपभोक्ता आयोग ने दो मामलों में आदेश दिया उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को दोषी ठहराया ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। दो यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़ कर बस ले जाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (रोडवेज) को दोषी ठहराया। आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में यात्रियों को मानसिक संताप के लिए 10 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में चार हजार रुपये और किराया राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। नोएडा के रेल विहार, सेक्टर-3 निवासी धीरेंद्र कुमार दुबे 18 अक्तूबर 2020 को अपने साथी रामकुमार पांडे के साथ एटा से दिल्ली जाने के लिए यूपी रोडवेज की बस में सवार हुए थे। सुबह करीब 7:15 बजे बस अलीगढ़ पहुंची। वहां धीरेंद्र कुमार और उनके साथी ने परिचालक से अनुमति लेकर शौचालय जाने की बात कही। करीब चार मिनट बाद ...