नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ' पसंद नहीं या किसी भी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ने पर कोचिंग/ शैक्षणिक संस्थान पूरे साल या पाठ्यक्रम का फीस लौटाने से इनकार नहीं कर सकते। शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने देश के एक नामी कोचिंग संस्थान को ब्याज सहित छात्र को फीस वापस लौटाने का आदेश देते हुए यह फैसला दिया है। एसीडीआरसी के पीठासीन अधिकारी डा. इंदरजीत सिंह और न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटरों या शैक्षणिक केंद्रों जैसे किसी भी सेवा प्रदाता को, यदि छात्र ने सेवा का लाभ नहीं उठाया है, तो अग्रिम रूप से प्राप्त शुल्क या प्रतिफल राशि को जब्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने आयोग क...
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