नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टाइम्स, मार्च 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बीकानेर के अंतिम महाराजा डॉ. करणी सिंह की बेटी की एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में लुटियंस दिल्ली में प्रतिष्ठित बीकानेर हाउस पर कब्जे के लिए केंद्र सरकार से 23 सालों से अधिक समय से बकाए किराए का दावा किया गया था। उत्तराधिकारी राज्यश्री कुमारी बीकानेर ने अक्टूबर 1991 से दिसंबर 2014 तक का बकाया किराया मांगा था। कोर्ट ने अक्टूबर 1951 में केंद्र द्वारा महाराजा को जारी किए गए एक पत्र का संज्ञान लेते हुए, जिसमें केंद्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार का है, दिवंगत महाराजा को अनुग्रह राशि के आधार पर एक तिहाई किराया देने पर सहमति जताई थी। हालांकि, ऐसे भुगतानों की स्वैच्छिक प्रकृति (वॉलिएंटरी नेचर) को देखते हुए, जस्टिस सचिन दत्ता ने माना कि महाराजा ...