अंबेडकर नगर, फरवरी 15 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार निर्धारण आदेश के बिना बैंक मैनेजर से मिलीभगत करके साढ़े सोलह लाख रुपए निर्गत कराने के मामले में के शाखा प्रबन्धक रामनगर समेत तीन के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने थानाध्यक्ष आलापुर को दिया है। मामला नींबा गांव का है। नींबा निवासी गुरु प्रसाद गुप्त पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद गुप्त ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर त्रिलोकी प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद गुप्त, गोमतेश्वर उर्फ गोमती पुत्र त्रिलोकी प्रसाद एवं बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रामनगर के शाखा प्रबन्धक विकास रंजन को विपक्षी बनाया। कहा कि पिता की 11 मई 2024 को मौत हो चुकी है और उन्होंने अपने जीवन काल में ही समस्त चल अचल सम्पति एवं बैंक धनराशि ...