गुमला, नवम्बर 1 -- गुमला, संवाददाता। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक ऑफ इंडिया मांझाटोली शाखा प्रबंधक के खिलाफ निर्णय देते हुए खाताधारी जयमुनी कुमारी को 45 दिनों के भीतर 21,100 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश जयमुनी कुमारी पिता बलभद्र सिंह निवासी रमजा थाना रायडीह की शिकायत पर पारित किया गया है। मामले के अनुसार जयमुनी ने बैंक ऑफ इंडिया मांझाटोली शाखा में बचत खाता खोला था। जिसमें सुकन्या योजना छात्रवृत्ति और अन्य नगद राशि जमा होती थी। केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बैंक की गलती से उनका आधार कार्ड दूसरे खाताधारी जयमुनी कुमारी पिता देवराज चिक बड़ाइक, निवासी हेसाग चीरो टोली के खाते से लिंक हो गया। परिणामस्वरूप रमजा की जयमुनी कुमारी की जमा राशि गलत खाते से निकाली जाने लगी।शिकायत के बावजूद बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। उपायुक्त गुमला को आवे...