प्रयागराज, मई 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर अमित कुमार सिंह को आदेश का अनुपालन करने या 23 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विनोद कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। याची सहायक अध्यापक को अपराध की सजा सजा मिली थी, जिसके आधार पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आपराधिक केस में सजा के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बावजूद याची को बहाल नहीं किया गया।तो यह अवमानना याचिका की गई है। बीएसए संत कबीर नगर के अधिवक्ता ने कहा कि अवमानना का नोटिस दो दिन पहले मिला है इसलिए आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाय। इस पर कोर्ट ने बीएसए संत कबीर नगर को अनुपालन हलफनामा दाखिल कर...
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