प्रयागराज, जुलाई 9 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार के खिलाफ अदालत की अवमानना करने का आरोप तय कर दिया है। बीएसए को इस पर अपना पक्ष रखना होगा। बीएसए पर अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना करने का आरोप है। रमेश चंद्र पचौरी की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने बीएसए एटा को दो महीने के भीतर याची को अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अदालत ने उनको 29 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें उपस्थित रहते हुए आरोप पर जवाब देने का आदेश दिया है। एटा के रमेश चंद्र पचौरी अवमानना ​​मामले में वाद दाखिल किया था। उनका कहना था कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दिया गया। 13 मई को हुई पिछली सुनवाई में न्यायालय ने पाया था कि इ...