नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से रिटायर हुए पूर्व अधिकारी को दिव्यांगता मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मुआवजा उन्हें 2001 में जम्मू-कश्मीर में हुए आईईडी विस्फोट में 42 फीसदी सुनने की क्षमता खोने के लिए दिया गया। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने अश्विनी कुमार शर्मा को दिव्यांगता मुआवजा क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने बार-बार इस बारे में अधिकारियों से संपर्क किया था। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को इतना मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह अपनी बकाया राशि मांगने के लिए अधिकारियों के पास कटोरा लेकर जाए। यह तो अधिकारियों का कर्तव्य था कि उन्हें वर्ष 2001 में लगी चोट के कारण हुई दिव्यांगता क...