पटना, सितम्बर 24 -- पटना हाई कोर्ट ने आवेदिका के प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के अनुसार बीएसईबी को आंतरिक रिकॉर्ड में सुधार का आदेश दिया है। सुधार की सूचना तीन माह के भीतर दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भेजने को कहा है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने रेबेका बर्धन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया। आवेदिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1998 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए पटना के मिलू सिंह इंटर कॉलेज में दाखिला लिया था। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद में पंजीकरण भी कराया। 2007 में परिषद का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में विलय हो गया। आवेदिका ने वर्ष 2001 में इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र...