नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईआर के काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया। कहा कि इससे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर काम के बोझ को कम किया जा सकेगा। यह भी कहा कि एसआईआर सहित कोई भी वैधानिक कार्य के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार/आयोग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए बाध्य हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि समयबद्ध तरीके से ड्यूटी न निभाने के लिए बीएलओ के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। पीठ ने टीवीके की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गो...