रांची, मई 22 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के वैज्ञानिक को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किए जाने के नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस संजय प्रसाद के वेकेशन कोर्ट ने गुरुवार को वैज्ञानिक डॉ प्रदीप प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करने के बाद रोक लगायी और बीएयू और आईसीएआर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। डॉ प्रदीप प्रसाद की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि पूर्व में एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीएयू को कहा था कि वैज्ञानिक शिक्षक हैं या नहीं, इस पर निर्णय लें। इस पर बीएयू की ओर से कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वैज्ञानिकों को शिक्षक माना है और उन्हें शिक्षकों की तरह सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। इस बीच वैज्ञानिक डॉ प्रदीप प्रसाद को ...