लखीमपुरखीरी, अगस्त 18 -- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा में पहली बार जिले में सजा हुई है। बाइक चोरी के मामले में दोषी को ढाई साल की कैद हुई है। नए कानून बीएनएस के अधीन जनपद खीरी के पहले मामले मे सीजेएम अदालत में सुनवाई हुई। आठ मार्च को पलिया थाने में बाइक चोरी के मामले अदालत ने अभियुक्त शिवराम गुप्ता निवासी कृष्ण नगर थाना पलिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मुकदमा दर्ज होने के बाद 17 मार्च को ही पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। एक अप्रैल को अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी। अभियोजन की ओर से दिलीप श्रीवास्तव ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी शिवराम को दो वर्ष 06 माह के कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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