बिजनौर, मार्च 5 -- बिजनौर। पोक्सो अदालत ने बीएनएस कानून के तहत जिले की सबसे कम समय में पहली सजा सुनाई है। पोक्सो अदालत की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने मात्र 59 दिनों में फैसला सुना दिया है। अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने और पोक्सो कानून के तहत नजीबाबाद के मुख्तार को दोषी पाते हुए 6 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नजीबाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 5 जनवरी 2025 को मोहल्ला रम्पुरा के मुख्तार पुत्र सईदुद्दीन ने उसकी 8 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के कोर्ट में कलमबंद बयान कराकर आरोपी को जेल भेजते हुए मात्र 15 दिन में ही अदालत में चार्जशीट पेश की थी। पोक्सो कोर्ट ने त्वरित सुनवाई कर...