हल्द्वानी, जून 26 -- नैनीताल, संवाददाता । हाईकोर्ट के तीन जजों की लार्जर बेंच ने बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों में नियुक्ति देने के खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील की सुनवाई के बाद इस मामले को सुनवाई के लिये पुनः एकलपीठ को भेज दिया है। यह मामला हाईकोर्ट में 2008 से विचाराधीन है। तब से सहायक अध्यापक के 31 पदों को हाईकोर्ट के निर्देश पर रिजर्व रखा गया है। गुरुवार को सरकार की स्पेशल अपील की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर, न्यायमूर्ति आलोक वर्मा व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के समक्ष हुई । बता दें कि वर्ष 2006 में सरकार ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के 1100 पदों के लिये विज्ञप्ति जारी की। जिसके लिये बीएड डिग्रीधारी मनोज कुमार व कई अन्य ने भी आवेदन किया। लेकिन विभाग ने बीएड डिग्री को सहायक अध्य...