वाराणसी, मार्च 20 -- वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय पवन कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन के संचालन करने के लिए निकले टेंडर में अनियमिता और धोखाधड़ी करने के मामले में बीएचयू के एक डॉक्टर समेत पांच पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लंका थाना प्रभारी को निर्देश किया है कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे। डॉ. उदयभान सिंह ने अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से छः अप्रैल 2024 में सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन के संचालन के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसमें नोबेल हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर डॉ. उदयभान सिंह की और से 19 सितंबर 2024 को निविदा डाली गई। इसमें पल्स डायग्नोसिस की ओर से भी टेंडर डाला गया था। आरोप है कि वि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.