वाराणसी, मई 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में बीएचयू के कुलपति प्रो संजय कुमार को नोटिस जारी कर आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने या अगली सुनवाई पर तीन जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुशील कुमार दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने गत सात जनवरी को बीएचयू कुलपति को याची की प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार कर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की जानकारी के बावजूद पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई। मामले के तथ्यों के अनुसार वैद्य सुशील दुबे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद विधा को आगे बढ़ाने में देशहित एवं जनहित के निमित्त कार्य कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनके नियमानुसार ...