मैनपुरी, अप्रैल 13 -- जिले में संचालित प्राइवेट चिकित्सालयों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। बीएएमएस एवं बीयूएमएस चिकित्सकों को अपने प्रतिष्ठान 15 बिंदुओं के मानक को पूरा कर दस्तावेजों को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय में जमा करना होगा। इस संबंध में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. सरिता सिंह ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. सरिता सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीएएमएस/बीयूएमएस चिकित्सकों के चिकित्सालयों का पंजीकरण तथा नवीनीकरण किया जाना है। चिकित्सकों को अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा सेफ्टी ऑडिट, बायो मेडिकल वेस्ट अनुबंध पत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति पत्र, नगर पालिका या नगर पंचायत में जमा शुल्क की रसीद देनी होगी। इसके अलावा...