नई दिल्ली, जुलाई 14 -- राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और सांसद के. कविता को अमेरिका यात्रा की अनुमति दे दी है। अदालत ने उन्हें 16 अगस्त से दो सितंबर तक विदेश यात्रा की इजाजत दी है। कविता दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में आरोपी हैं। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने कविता की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की। एक पासपोर्ट की रिलीज को लेकर और दूसरी विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि जब आरोपी दोनों मामलों में जमानत पर है, तो उसे इस अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं बनता। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर ...
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