रांची, जून 12 -- रांची। विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा के कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार और राज्य के पुलिस महानिदेशक( डीजीपी) को शुक्रवार को हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को चार आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले की प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2024 में छात्रों के दो गुट में मारपीट की घटना बीआईटी मेसरा परिसर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में हुई थी। इस घटना में मृत छात्र राजा पासवान को लगभग दस चोट आयी थी। अदालत ने कहा कि यह एक शैक्षणिक संस्थान का मामला है, जहां कुछ छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र की मौत हो गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस माम...