पटना, सितम्बर 9 -- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल कर दिया गया है। अब आधार के जरिए भी मतदाता अपना सत्यापन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर को लेकर दिए गए आदेश के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शीर्ष अदालत का आदेश लागू करने का निर्देश दिया। इसके बाद बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गयी है। इसके बाद बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने सभी जिला निर्व...