नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- बिहार में स्पेशनल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के दौरान जमकर बवाल हुआ और चुनाव आयोग को कई बार अपने नियम भी बदलने पड़ गए। वहीं अब 12 राजों में होने जा रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग सतर्क है और कई नियमों में ढील दे दी है। बिहार से सबक लेने के बाद इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने से लोगों को छूट दे दी गई है। मतदाता को तभी दस्तावेज देने होंगे जब उसका नाम एक महीने की अवधि में पुरानी मतदाता सूची में नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा मतदाता 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज पेश कर सकता है।दस्तावेजों में आधार भी शामिल चुनाव आयोग का कहना है कि करीब 60 से 70 फीसदी ऐसे मतदाता हैं जिनकी सूची में पहचान हो गई है। अगर किसी का नाम या उसके माता पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसे ही कागज दिखाना होगा। इसके बाद...