विधि संवाददाता, जून 27 -- बिहार पुलिस के सिपाहियों के तबादले की राह खुल गई है। पटना हाई कोर्ट ने सिपाही ट्रांसफर के आदेश पर लगाई रोक को हटा दिया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ताओं के तबादलों पर ही रोक जारी रखी है। जबकि अन्य सभी सिपाहियों के तबादले से रोक हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि 5 मई को एक साथ बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था। सरकार के इस ट्रांसफर आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें दलील दी गई कि राज्य सरकार ने बिना किसी तबादला नीति के इनती ज्यादा संख्या में सिपाहियों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ न...
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