विधि संवाददाता, मई 22 -- बिहार पुलिस सिपाही ट्रांसफर पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक अंतरिम रोक लगा दी। राज्य के 19858 सिपाहियों के तबादले फिलहाल रुक गए हैं। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सिपाही ट्रांसफर के खिलाफ दायर याचिका में दलील दी गई थी कि बिना स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) के ही बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला कर दिया गया, जो कि गलत है। पटना हाई कोर्ट के ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आवेदकों के अधिवक्ता अवनीश कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीते 5 मई को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था। वकील के अनुसार बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहिय...