पटना, जुलाई 1 -- Bihar Voter List Special Intensive Revision FAQ: चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता रहता है। कोई मर गए या इलाका बदल लिए तो नाम हटा दिया जाता है। कोई 18 साल का हो गया या इलाके में नया आया तो उसका जोड़ दिया जाता है। आयोग हर चुनाव से पहले सालाना विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) करता है। इसमें पहले से सूची में दर्ज लोगों को कोई पेपर नहीं देना होता है। इस बार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का फैसला लिया गया है जो 22 साल पहले 2003 में हुआ था। जिन मतदाताओं के नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में दर्ज थे, उन्हें फॉर्म भरकर देना है, कोई प्रमाण या पहचान पत्र नहीं। मौजूदा 7.89 करोड़ मतदाताओं में ऐसे वोटरों की संख्या 4.96 करोड़ है। बचे हुए 2.93 करोड़ लोगों को जन्म और स्थान के प्रमाण में 11 तर...