नई दिल्ली, जुलाई 21 -- बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर छिड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने अपने 88 पन्नों के हलफनामे में आधार कार्ड को 11 दस्तावेजों की सूची से बाहर रखने का बचाव करते हुए कहा है कि यह अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की योग्यता का पता लगाने में मदद नहीं करता है। वहीं आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची के बारे में कहा है कि यह संपूर्ण सूची नहीं बल्कि सिर्फ एक सांकेतिक लिस्ट है। चुनाव आयोग ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार में SIR के सिलसिले में 90 फीसदी मतदाता गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मतदाता सूची से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि कमजोर वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं ...